Do complete your tax related work before 31st December, there will be penalty for delay

The Income Tax Department has set a deadline for filing ITR. Late filing attracts late fees, but there is some relief.

Dec 29, 2024 - 15:32
Jan 1, 2025 - 20:53
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Do complete your tax related work before 31st December, there will be penalty for delay
Do complete your tax related work before 31st December, there will be penalty for delay

टैक्सपेयर्स को हर साल एक बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होता है, जिसके लिए आयकर विभाग समयसीमा निर्धारित करता है। अगर समय पर रिटर्न नहीं फाइल किया जाता, तो पेनल्टी लगती है। यदि आपने 31 जुलाई 2024 तक रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आपके पास अभी भी आखिरी मौका है।

जो करदाता जुलाई में आईटीआर फाइल नहीं कर पाए, वे 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं। इस पर पेनल्टी लगेगी, और अगर वे इस समयसीमा के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने में चूक जाते हैं, तो उनके पास 31 दिसंबर 2024 तक लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है। इस पर उन्हें लेट फीस देना होता है। अगर वे बिलेटिड रिटर्न भी नहीं फाइल करते, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है, साथ ही आयकर विभाग कड़ी कार्रवाई भी कर सकता है।

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Ankit Mehra I work as an online data entry worker, handling tasks efficiently and accurately remotely