कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को पूरी तरह से सफलतापूर्वक देशभर में लागू कर दिया है, जो अब पेंशन सेवाओं के तहत कार्यरत है।
पेंशन भुगतान सेवाओं में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईपीएफओ ने दिसंबर 2024 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अपने सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को एक साथ उनके खातों में पेंशन का भुगतान किया है।
मनसुख मंडाविया ने कहा: यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
इसमें पेंशनधारकों को कुल 1570 करोड़ रुपये की पेंशन राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। ईपीएफओ की नई पेंशन प्रणाली के सफलतापूर्वक लागू होने की घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का पूरी तरह से कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
ईपीएफओ की यह क्रांतिकारी पहल पेंशनभोगियों को देश के किसी भी कोने में, किसी भी बैंक और शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रणाली में पेंशनभोगियों को भौतिक सत्यापन के लिए कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं होती और पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और सुगम बना दिया गया है।
किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे पेशनभोगी
दूसरी पायलट परियोजना नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू की गई, जिसके तहत 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। सीपीपीएस के तहत, ईपीएफओ का हर क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ समझौते करता है। इस प्रणाली में, पेंशनभोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकता है और पेंशन शुरू होने पर किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही वह तुरंत उनके खाते में जमा हो जाएगी।