Salaried employees need to submit tax investment proof by January 15, if not done, money can be deducted from salary, know what are the rules
If you are a salaried employee and have invested in tax savings, submit the proof by January 15.

यदि आप सैलरीड कर्मचारी हैं और टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है या घर के लिए लोन लिया है, तो इसका प्रूफ 15 जनवरी तक अपने ऑफिस के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करें। अधिकांश कंपनियों ने कर्मचारियों को इस काम के लिए 15 जनवरी तक की आखिरी तारीख दी है।
कंपनियां क्यों मांगती हैं प्रूफ?
कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने टीडीएस कटौती करती हैं। कर्मचारी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपनी कंपनी को यह जानकारी देते हैं कि वे टैक्स बचाने के लिए कौन सी योजनाओं में निवेश कर रहे हैं या करने वाले हैं, ताकि कंपनियां उसी अनुसार टैक्स काट सकें।
कंपनियां जनवरी में कर्मचारियों से निवेश का प्रमाण मांगती हैं। इस आधार पर पूरे वित्त वर्ष के टैक्स का हिसाब किया जाता है, और फिर कंपनियां उसी हिसाब से सैलरी से कटौती करती हैं, जिसे 31 मार्च से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर दिया जाता है।
15 जनवरी तक जमा कर सकते हैं बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न
सरकार ने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। अब टैक्सपेयर 15 जनवरी तक लेट फीस के साथ अपना ITR फाइल कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले ITR दाखिल किया है और बाद में गलतियां पाई जाती हैं, तो वे भी 15 जनवरी तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
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