Shops and warehouses sealed for not paying house tax, strict action by Municipal Corporation in Hariparvat Zone

Agra Municipal Corporation launched a campaign against defaulters, sealing action against those who did not pay taxes, shops and warehouses were sealed in Hariparvat zone.

Jan 11, 2025 - 13:37
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Shops and warehouses sealed for not paying house tax, strict action by Municipal Corporation in Hariparvat Zone
Shops and warehouses sealed for not paying house tax, strict action by Municipal Corporation in Hariparvat Zone

आगरा नगर निगम ने बकायेदारों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बकाया कर जमा न करने वालों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने अपने बकाया कर का भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ वारंट जारी करके सीलिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हरीपर्वत क्षेत्र में दो ऐसे बकायेदारों पर कार्रवाई की गई, जिन्होंने हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम ने एक दुकान और गोदाम को सील कर दिया।

बकाया धनराशि जमा नहीं की थी

गनेश टावर, गैलाना रोड स्थित कुंदन लैदर नामक दुकान पर 2014 से हाउस टैक्स का बकाया था। इस पर 73,850 रुपये का कर बकाया था, जिसे जमा कराने के लिए दुकान के मालिक को कई नोटिस दिए गए थे। बावजूद इसके दुकानदार ने कर का भुगतान नहीं किया। इसके बाद राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए वारंट जारी किया और दुकान को सील कर दिया। इस कार्रवाई के समय दुकानदार दुकान पर मौजूद नहीं था।

नोटिस को नहीं लिया संज्ञान

इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सुशील कुमार के गोदाम पर 1,60,561 रुपये के बकाये की वसूली के लिए कार्रवाई की गई और गोदाम को सील कर दिया गया। विभाग द्वारा उक्त दुकानदार को कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी अवधेश कुमार के अनुसार, गोदाम मालिक ने शाम के समय बकाये में से 80,000 रुपये जमा कराए और सील खोलने की मांग की, लेकिन निगम अधिकारियों ने पूरी राशि जमा होने तक सील नहीं खोलने का निर्णय लिया है।

10 हजार रुपये जुर्माना 

बसई मंडी में एक परचून सामान विक्रेता द्वारा पॉलीथिन का इस्तेमाल किए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, जगनेर रोड पर पॉलिथीन के गिलास बेचने के कारण भी 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

एसएफआई ताजगंज जोन के योगेन्द्र कुशवाह के अनुसार, शुक्रवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते समय बसई मंडी में परचून का सामान बेच रहे प्रीतम सिंह को देखा गया, जो ग्राहकों को सिंगल-यूज प्लास्टिक की थैलियों में सामान दे रहा था। जब उससे यह पूछा गया कि प्रतिबंध के बावजूद वह सिंगल-यूज पॉलीथिन का उपयोग क्यों कर रहा है, तो वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया।

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