Warning issued to avoid kite flying near railway tracks on Makar Sankranti

On the occasion of Makar Sankranti, the railway administration has appealed to avoid kite flying near the railway tracks. It has been warned that if a person is caught flying kites near the railway tracks, he can be punished with up to six months of imprisonment.

Jan 13, 2025 - 14:57
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Warning issued to avoid kite flying near railway tracks on Makar Sankranti
Warning issued to avoid kite flying near railway tracks on Makar Sankranti

आगरा में तेज प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, और आगरा तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में इस दिन पतंगबाजी का रिवाज है। हालांकि, हर साल रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के कारण कई लोग हादसों का शिकार होते हैं। वर्तमान में आगरा मंडल के सभी रेल मार्गों पर विद्युत संचालित रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेलवे ट्रैक को अवैध रूप से पार करना भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 के तहत अपराध माना जाता है, और इसके लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की सजा या दोनों सजा एक साथ हो सकती है।

जनसंपर्क अधिकारी कु. प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि रेलवे ट्रैक के ऊपर गुजरने वाली विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट का उच्च वोल्टेज होता है। अगर पतंग की डोरी इन तारों से संपर्क में आती है, तो उसमें तेज करंट का प्रवाह हो सकता है, जिससे गंभीर झटका लग सकता है, खासकर धातु युक्त मांझे से। यह करंट जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा, रेलवे ट्रैक पर तेज गति से गुजर रही ट्रेनों से भी दुर्घटना हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने सभी से अपील की है कि पतंगबाजी करते समय रेलवे ट्रैक और रेलवे परिसरों से दूर रहें।

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